By Sushant Sharma

जल्दी जाने आखिर म्यूच्यूअल फण्ड में मिलने वाले रिटर्न पर कितना लगता है टैक्स?

आजकल ढेर सारे इन्वेस्टर शेयर मार्केट से जुड़े इक्विटी म्यूच्यूअल फंड्स में इन्वेस्ट करते है 

इक्विटी म्यूच्यूअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है की एक ही साल में इन इंवेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट्स मान लिया जाता है,

 परन्तु यहाँ पर कुछ ख़ास बातें है जिन्हे ध्यान में रखना आवश्यक होता है, और वोह है की आप म्यूच्यूअल फण्ड को कब रिडीम करा रहे है,

आपकी जानकारी के लिए बता दे इक्विटी म्यूच्यूअल फंड्स में से पैसा निकलने पर इक्विटी यानि की शेयर में इन्वेस्ट करने की तरह ही टैक्स लगता है,

 चलिए अब हम इक्विटी म्यूच्यूअल फंड्स से जुड़े कुछ रूल्स के बारे में डिटेल में जानते है ,

इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 महीने से अधिक समय तक निवेश करना लॉन्ग टर्म निवेश के रूप में योग्य है। यदि आप इस अवधि के बाद अपना पैसा निकालते हैं, तो आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।

दूसरी ओर, यदि आप एक वर्ष के भीतर अपना इक्विटी फंड रिडीम हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म निवेश लाभों का आनंद नहीं मिलेगा।

हालाँकि, यहाँ एक अच्छा सौदा है: इक्विटी म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन के बावजूद, आप टैक्स की चिंता किए बिना एक निश्चित राशि निकाल सकते हैं।

आयकर अधिनियम के एक प्रावधान के कारण, आपको 1 लाख रुपये तक के मुनाफे पर टैक्स से छूट मिलती है।

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